बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया
नेत्र स्कैन के माध्यम से
I hereby declare that I voluntarily agree to authenticate myself using the Aadhaar-based authentication system on this portal. I consent to provide my Aadhaar number, biometric information, and/or One-Time Password (OTP) for this purpose. I have no objection to undergoing Aadhaar-based authentication and willingly provide this consent.
I further authorize the sharing of my Aadhaar e-KYC details with relevant State or Central Government departments solely for the purpose of availing government services and/or benefits under government schemes.
(मैं यहां स्वेच्छा से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से स्वयं का प्रमाणीकरण कराने के लिए सहमत हूँ। मैं इस उद्देश्य के लिए अपना आधार संख्या, बायोमेट्रिक जानकारी और/या एक बार का पासवर्ड (OTP) प्रदान करने की सहमति देता/देती हूँ। मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण कराने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं इसे अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान करता/करती हूँ। मैं आगे यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरी आधार ई-केवाईसी जानकारी केवल शासकीय सेवाओं और/या सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ साझा की जा सकती है।)
(मैं यहां स्वेच्छा से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से स्वयं का प्रमाणीकरण कराने के लिए सहमत हूँ। मैं इस उद्देश्य के लिए अपना आधार संख्या, बायोमेट्रिक जानकारी और/या एक बार का पासवर्ड (OTP) प्रदान करने की सहमति देता/देती हूँ। मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण कराने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं इसे अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान करता/करती हूँ। मैं आगे यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरी आधार ई-केवाईसी जानकारी केवल शासकीय सेवाओं और/या सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ साझा की जा सकती है।)
I hereby declare that I voluntarily agree to authenticate myself using the Aadhaar-based authentication system on this portal. I consent to provide my Aadhaar number, biometric information, and/or One-Time Password (OTP) for this purpose. I have no objection to undergoing Aadhaar-based authentication and willingly provide this consent.
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(मैं यहां स्वेच्छा से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से स्वयं का प्रमाणीकरण कराने के लिए सहमत हूँ। मैं इस उद्देश्य के लिए अपना आधार संख्या, बायोमेट्रिक जानकारी और/या एक बार का पासवर्ड (OTP) प्रदान करने की सहमति देता/देती हूँ। मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण कराने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं इसे अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान करता/करती हूँ। मैं आगे यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरी आधार ई-केवाईसी जानकारी केवल शासकीय सेवाओं और/या सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ साझा की जा सकती है।)
(मैं यहां स्वेच्छा से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से स्वयं का प्रमाणीकरण कराने के लिए सहमत हूँ। मैं इस उद्देश्य के लिए अपना आधार संख्या, बायोमेट्रिक जानकारी और/या एक बार का पासवर्ड (OTP) प्रदान करने की सहमति देता/देती हूँ। मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण कराने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं इसे अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान करता/करती हूँ। मैं आगे यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरी आधार ई-केवाईसी जानकारी केवल शासकीय सेवाओं और/या सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ साझा की जा सकती है।)
धरोहर राशि के संबंध में दिशा निर्देश
पात्रता एवं शर्तें-
- 1.ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर चिंहित कृषि यंत्रों में अनुदान के आवेदन हेतु धरोहर राशि का ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था की गई है एवं भुगतान सुनिश्चित होने पर आवेदन उपरांत ही आवेदक लॉटरी हेतु पात्र होगा।
- 2.ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल ऐसे आवेदन जिन पर लॉटरी दिनांक से पूर्व धरोहर राशि के भुगतान की पुष्टीकरण बैंक स्तर से प्राप्त नही होती है तो ऐसे आवेदन पर कोई भी विचार नही किया जावेगा। भुगतान की पुष्टी ना होने पर कृषक के द्वारा जमा की गई राशि की जवाबदेही विभाग की नही होगी।
- 3.पोर्टल पर लॉटरी उपरांत जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होगंे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पष्चात् ही रिफंड की जावेगी एवं इसके अतिरिक्त सभी आवेदकों की धरोहर राशि लॉटरी दिनांक उपरांत तत्काल रिफंड की जावेगी।
- 4.प्रतीक्षा सूची के कृषकों को संचालनालय द्वारा निर्धारित समयावधि उपरांत रिफंड की कार्यवाही की जावेगी।
- 5.ऐसे आवेदक जो लॉटरी में चयनित है किंतु इनके द्वारा कृषि यंत्र क्रय की कार्यवाही नही की जाती है इस स्थिति में संबंधित आवेदक की धरोहर राशि के संबंध में संचालनालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।